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अग्रेतर, अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या 450 (1)/24-ऊ०नि०नि०प्र०/17-14 (प्रकोष्ठ)/17/ लखनऊ दिनांक 24.08.2017 निम्नवत इंगित किया गया है- "अधिसूचना 122/ यू०एन०एन०पी/24-07 दिनांक 18.07.2007 जहाँ उ०प्र० पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लि०, जिनका पंजीकृत कार्यालय शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ है कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी है और विधुत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हेतु पारेषण कार्यों के लिए लाइसेंसी है। अतः अब विधुत अधिनियम, 2003 की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लि० को एतदद्वारा विधुत पारेषण के लिए तथा कार्यों के समुचित समन्वयन के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार सम्बन्धी सम्प्रेषण के उद्देश्य से बिछाई गयी या अनुरक्षित अथबा बिछाई जानें या अनुरक्षित की जानें वाली विधुत लाइनों एवं विधुत सयंत्र के सम्बन्ध में भारतीय तार अधिनिययम, 1885 के भाग-3 के अन्तर्गत तार प्राधिकरण को प्रदत्त एवं इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करनें हेतु प्राधिकृत किया जाता है।" As per s...